दिल्ली समाजहित
एक्सप्रेस (रघुबीर सिंह गाड़ेगांवलिया) l राजस्थान में
अलवर जिले के थानागाजी में एक विवाहिता से हुए गैंगरेप के मामले में मंगलवार को विशेष
कोर्ट के न्यायाधीश बृजेश कुमार शर्मा ने सभी 5 आरोपियों को दोषी मानते हुए । चार
लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई तो घटना का वीडियो क्लिप बनाकर वायरल करने
वाले पांचवें आरोपी को आईटी एक्ट के तहत 5 साल की सजा सुनाई ।
प्राप्त जानकारी
के मुताबिक घटना 26 अप्रैल 2019 को थानागाजी के रहने वाले दंपती बाइक पर जा रहे थे
। तभी पांच युवकों ने उनका पीछा करके उन्हें रोक लिया और पति-पत्नी को जबरन जंगल
ले गए । दिनदहाड़े पति के सामने ही पत्नी के साथ गैंगरेप किया गया । दोषियों ने
घटना का वीडियो भी बनाया था । वारदात के बाद पीड़ित पति-पत्नी थाने गए थे, लेकिन पुलिस ने चुनाव में व्यस्त होने की बात कहकर केस दर्ज नहीं किया था । जब
इस घटना के विडियो वायरल होने के बाद देशभर में इसे लेकर जबरदस्त प्रतिक्रिया आई, तब
2 मई यानी 6 दिन बाद थानागाजी थाने में इसका केस दर्ज हुआ था ।
विशेष अदालत के
न्यायाधीश बृजेश कुमार शर्मा ने गैंगरेप के मामले में आरोपी हंसराज गुर्जर, अशोक गुर्जर, छोटेलाल गुर्जर और इंद्रराज गुर्जर को भारतीय
दंड संहिता की धारा 376 डी के तहत सामूहिक दुष्कर्म का दोषी मानते हुए कड़े आजीवन
कारावास की सजा दी है l इस मामले में मुकेश गुर्जर को सूचना एवं औद्योगिक अधिनियम
के तहत पांच वर्ष की सजा दी गई है l अदालत ने विभिन्न धाराओं के तहत आर्थिक दंड की
सजा दी है जिसकी राशि पीड़िता को दी जाएगी l पीड़िता के वकील ने अलवर में
संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि पीड़िता के साथ बार-बार दुष्कर्म करने वाले
आरोपी हंसराज को मृत्यु तक आजीवन कारावास
की सजा दी गई है l
Bahut hi Apekshit Sazaa Sunaayi gayi hai Darindon Ko. Besak Sazaa Anye 3 bhi Dusht Hansraj samaan hi di jaani Chaahiye thee. Phir bhi Nyaadhees Mahodaye ne jo SAZAA di, Wah bhi Ahamparak hi hai. Kahaa bhi tau jataa hai ki, * Naa Mama se tau, Janaa Mama hi Theek hotaa hai*. Hamey Adaalat K Iss Feisale kaa Swaagat karna hi Chaahiye.
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